बलिया में गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन आरोपियों को दो-दो साल की सजा

बलिया की विशेष गैंगस्टर एक्ट अदालत ने 2008 के मामले में तीन आरोपियों रवि कुमार कसेरा, अजय यादव और हरिकिशुन यादव को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।