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प्रयागराज: अवैध हिरासत में रखने पर युवक को 1.25 लाख रुपये मुआवजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदन राजभर को पांच दिन तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में 1.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच अधिकारी के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि उसने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।