इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: बालिग बेटी को माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि माता-पिता अपनी वयस्क बेटी को उसकी इच्छा के खिलाफ अपने साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। 25 वर्षीय पूजा ने अदालत में स्पष्ट किया कि वह अपनी मर्जी से दिल्ली में रह रही है और अपनी मां के साथ लौटने से मना कर दिया।