आजमगढ़: 1985 के बम बरामदगी मामले में आरोपी को सजा
आजमगढ़ की अदालत ने 1985 के विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में दिलचैन को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि और ₹3,000 जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला 12 अक्टूबर को अपर सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने सुनाया।