गाजीपुर: तेजाब हमले के मामले में महिला को 10 साल की सजा
गाजीपुर जिले की अदालत ने तेजाब हमले के मामले में मुन्नी देवी को 10 साल के सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां आरोपी ने पैसे लौटाने के बहाने पीड़ित को बुलाकर उस पर तेजाब फेंका था।
स्रोतों की सुर्खियाँ
- पत्रिका'पैसा लौटाने के बहाने बुलाया और फेंक दिया तेजाब', गाजीपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: महिला को 10 साल की सजा
- दैनिक भास्करसोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सजा:महिला को 10 साल की जेल और 50 हजार का जुर्माना
- unitedmedia.inऑपरेशन कन्विक्शन का असर: मुन्नी देवी को 10 साल का सश्रम कारावास, ₹50 हजार जुर्माना