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गाजीपुर: हाईकोर्ट ने प्राधिकरण की गलती पर आवंटी को मुआवजा देने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण की गलती से विज्ञापन रद्द होने पर आवंटी को 15,78,486 रुपये का मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आवंटी ने कोई शर्त नहीं तोड़ी है, तो उसे आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।