बलिया: पुराने कर बकाये पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की योजना लागू
उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए पुराने कर बकाये पर ब्याज और अर्थदंड माफ करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना-2026 लागू की है। पात्र व्यापारी 15 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं।