बलिया में नाबालिग किशोरी के अपहरण और यौन अपराध में बाल अपचारी को 25 साल की सजा

बलिया की विशेष न्यायालय ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण और यौन अपराध के मामले में बाल अपचारी को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और किशोर के विकास के लिए विशेष निर्देश दिए।