मऊ: स्थायी लोक अदालत ने विद्युत विभाग पर 50 हजार का जुर्माना लगाया
मऊ में स्थायी लोक अदालत ने बीरबल मौर्य की शिकायत पर विद्युत विभाग को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विभाग को यह राशि एक महीने में 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है, अन्यथा ब्याज की दर 8 प्रतिशत होगी।