आजमगढ़: लापरवाही से वाहन चलाने पर आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
आजमगढ़ में लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी मनोज कुमार राजभर को न्यायालय उठने तक की सजा और चार हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। यह फैसला 9 अक्टूबर 2026 को ग्रामीण न्यायालय मेंहनगर ने सुनाया।