देवरिया: योगेंद्र उर्फ छोटू सिंह को आगजनी के मामले में सात साल की सजा
देवरिया में अपर सत्र न्यायाधीश ने योगेंद्र उर्फ छोटू सिंह को 2014 में दुकान में आग लगाने और धमकी देने के मामले में सात साल के कठोर कारावास और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 4 अप्रैल 2014 को हुई थी।